नमस्ते पाठकों!
आज हम बात करेंगे SIR (Special Intensive Revision) प्रक्रिया की, जिसे लेकर कई तरह की गलतफ़हमियाँ फैल रही हैं। आइए इसे सरल भाषा में समझें 👇
❌ SIR क्या नहीं है?
सबसे पहले, एक बात साफ़ करें —
SIR नागरिकता सत्यापन की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह मतदाता सूची (Voter List) के सत्यापन की प्रक्रिया है।
अगर यह नागरिकता सत्यापन होता, तो हर व्यक्ति से नागरिकता का प्रमाण माँगा जाता — जैसा कि NRC के मामले में असम में हुआ था।
लेकिन SIR में ऐसा नहीं है।
📜 2002 की SIR सूची क्यों महत्वपूर्ण है?
सन् 2002 में हमारे यहाँ पहले से SIR हुआ था।
इसलिए जिन लोगों का नाम 2002 की सूची में था, वे पहले से ही मतदाता के रूप में स्थापित हैं।
इसका मतलब:
✅ यदि आपका नाम 2002 की सूची में है → कोई दस्तावेज़ दिखाने की आवश्यकता नहीं।
✅ यदि आपके माता-पिता / दादा-दादी का नाम उस सूची में है → आपको भी दस्तावेज़ नहीं देना होगा।
📝 SIR प्रक्रिया – कैसे करें?
🔹 1. ऑफ़लाइन प्रक्रिया
- BLO (Booth Level Officer) से Enumeration Form प्राप्त करें।
- इस फॉर्म में आपके वर्तमान वोटर कार्ड का विवरण पहले से छपा होगा।
- बाईं तरफ़ 2002 के SIR के अनुसार अपना नाम, AC, Part No., Serial No., EPIC No. आदि भरें।
- यदि आपका नाम 2002 में नहीं है लेकिन माता-पिता/दादा-दादी का है, तो दाईं तरफ़ उनका विवरण और संबंध लिखें।📌 कोई दस्तावेज़ संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
🔹 2. ऑनलाइन प्रक्रिया
- आप BLO ऐप, ECI वेबसाइट, या संबंधित राज्य की चुनाव वेबसाइट से कर सकते हैं।
- 2002 की सूची में खोजें – राज्य, AC, Part No. चुनें और नाम खोजें।
- संबंधित नाम पर क्लिक करें और संबंध (Relation) चुनें।👉 इसे ही Mapping कहा जाता है।📎 कोई दस्तावेज़ नहीं लगेगा।
⚠️ अगर 2002 की सूची में नाम नहीं है तो?
इस स्थिति में आपको नागरिकता का प्रमाण देना होगा, क्योंकि आपका या आपके परिवार का नाम पहले की SIR सूची में नहीं है।
मतदाता बनने के लिए तीन शर्तें:
- भारत का नागरिक होना चाहिए 🇮🇳
- स्थायी निवासी होना चाहिए
- 18 वर्ष से अधिक आयु होनी चाहिए
🧾 नागरिकता साबित करने के दस्तावेज़
| जन्म की अवधि | आवश्यक दस्तावेज़ |
|---|---|
| 01.07.1987 से पहले जन्म | केवल अपना जन्म प्रमाण पत्र पर्याप्त है |
| 01.07.1987 – 03.12.2004 के बीच | अपना + माता या पिता में से किसी एक का नागरिकता प्रमाण |
| 04.12.2004 के बाद | अपना + माता-पिता दोनों का नागरिकता प्रमाण |
📌 नागरिकता के लिए ECI द्वारा मान्य 12 दस्तावेज़ स्वीकार किए जाते हैं (सूची नीचे दी गई है)।
📂 ECI द्वारा मान्य नागरिकता दस्तावेज़ों की सूची
- केंद्र या राज्य सरकार/पीएसयू के नियमित कर्मचारी या पेंशनर्स को जारी कोई भी पहचान पत्र या पेंशन भुगतान आदेश।
- सरकारी या स्थानीय प्राधिकरणों, बैंकों, डाकघरों, एलआईसी या पीएसयू द्वारा 1 जुलाई 1987 से पहले जारी कोई भी पहचान पत्र या प्रमाणपत्र।
- जन्म प्रमाणपत्र जो किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी हो।
- पासपोर्ट।
- मैट्रिकुलेशन या शैक्षणिक प्रमाणपत्र जो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया गया हो।
- स्थायी निवास प्रमाणपत्र जो राज्य प्राधिकरण द्वारा जारी किया गया हो।
- वन अधिकार प्रमाणपत्र
- जाति प्रमाणपत्र (OBC/SC/ST) जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया हो।
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) से संबंधित प्रमाणपत्र (जहां यह लागू है)।
- फैमिली रजिस्टर, जो राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा तैयार किया गया हो।
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाणपत्र, जो सरकार द्वारा जारी किया गया हो।
- आधार कार्ड से जुड़ी आयोग की दिशा-निर्देश पत्र संख्या 23/2025-ERS/Vol.II दिनांक 09.09.2025 के अनुसार लागू होंगे।
(यह सूची ECI द्वारा साझा दिशा-निर्देशों पर आधारित है।)
📬 आगे की प्रक्रिया
- यदि आपका नाम मैप नहीं होता, तो AERO (Assistant Electoral Registration Officer) आपको नोटिस देगा।
- यह एक सामान्य प्रक्रिया है — घबराने की आवश्यकता नहीं।
- सुनवाई (Hearing) में आप अपने दस्तावेज़ प्रस्तुत कर सकते हैं।
🔗 उपयोगी लिंक
- 🗳️ 2002 की मतदाता सूची देखें
- 📱 BLO या ECI ऐप डाउनलोड करें (Google Play Store पर उपलब्ध)
- 🌐 भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट
🧭 निष्कर्ष (Conclusion)
👉 यदि आपका या आपके परिवार का नाम 2002 की सूची में है —
बस Mapping या Enumeration Form भरें, कोई दस्तावेज़ नहीं लगेंगे।
👉 अगर नाम नहीं है —
नागरिकता दस्तावेज़ प्रस्तुत करें और सुनवाई में उपस्थित रहें।
यह प्रक्रिया सिर्फ मतदाता सत्यापन की है, नागरिकता जांच की नहीं।
सही जानकारी फैलाएँ ✅ अफवाहों से बचें ❌
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